डीपीआरओ के खिलाफ चार्जशीट न भेजने कोर्ट सख्त

  

जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में विकास भवन के अधिकारी व अन्य के खिलाफ चार्जशीट न भेजने पर सीजेएम ने थानाध्यक्ष लाइन बाजार से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष को सख्त निर्देश दिया है कि नियत तिथि पर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करें। मुकदमे में हाईकोर्ट ने त्वरित निस्तारण का निर्देश भी दिया है। 
 मड़ियाहूं के कुंभ गांव निवासी प्रदीप कुमार ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी व अनियमितता की गई। कोर्ट के आदेश पर विकास भवन के जिला पंचायत राज अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचना में ग्राम प्रधान, खंड विकास अधिकारी आदि का नाम प्रकाश में आया। पुलिस के अनुसार उसने सीओ के यहां आरोप पत्र भेज दिया, लेकिन आरोप पत्र कोर्ट में नहीं पहुंचा। न ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।

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