एआरटीओ कार्यालय एक अधिकारी और तीन अज्ञात के विरुद्ध वाद दर्ज

  

जौनपुर।  मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) कोर्ट ने बकाया टैक्स जमा करने की बात को लेकर ट्रक स्वामी पर जानलेवा हमला व सहयोगियों को उकसाकर रुपये छीनने के मामले में परिवहन विभाग की यात्री कर अधिकारी व तीन अज्ञात के विरुद्ध वाद दर्ज किया है। इसके साथ ही जफराबाद थाने से घटना की रिपोर्ट तलब की है। 
 शहर कोतवाली क्षेत्र के तारापुर (कटघरा) निवासी मित्रसेन सिंह ने न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया। उसके मुताबिक 29 अगस्त को उनके मोबाइल पर फोन कर परिवहन विभाग की यात्री कर अधिकारी ने कहा कि आपके ट्रक का टैक्स नहीं जमा है। ट्रक सीज कर दिया जाएगा। इस पर मित्रसेन सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण टैक्स नहीं जमा कर सका। अभी आकर जमा कर दे रहा हूं। इसके बाद वह तुरंत जगदीशपुर चौराहे पर खड़े अपने ट्रक के पास गया। वहां यात्री कर अधिकारी ने अपशब्द कहते हुए जिस वाहन में सवार थीं, उसके चालक से कहा कि इस पर गाड़ी चढ़ा दो। चालक ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया और वाहन में फंस जाने पर घसीटते हुए सौ मीटर दूर तक खींच ले गया। इतना ही नहीं, वाहन में उनके साथ बैठे तीन-चार अज्ञात लोगों ने उनकी पिटाई की और रुपये छीन लिये। जफराबाद पुलिस ने तहरीर तो ली, लेकिन न तो मेडिकल मुआयना कराया और न ही एफआइआर दर्ज की। एसपी को भी प्रार्थना पत्र देने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टे दबाव में आकर पुलिस ने वादी पर दो अलग-अलग मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज कर लिया। तब उन्होंने न्यायालय गुहार लगाई।

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