चटोरी रेस्टोरेन्ट समेत दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज
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जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ के आदेशानुसार होटल, रेस्टोरेन्ट, मैरेजलान, वेल्डिंग दुकानों एवं वाहनों आदि में घरेलू, एल0पी0जी0 सिलेण्डरों का दुरूपयोग रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जाए, जिसमें घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों का दुरूपयोग करने वाले एवं कामर्शियल उपयोग हेतु उक्त सिलेण्डरों की आपूर्ति करने वाले एजेन्सी/हाॅकरों के विरूद्ध भी सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय। उपरोक्त के क्रम में जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह द्वारा टीम गठित कर जांच करने के आदेश दिये गये। जिलाधिकारी के उक्त आदेश के अनुपालन में 20 नवम्बर 2020 को जनपद-जौनपुर के 05 प्रतिष्ठानों क्रमशः चटोरी रेस्टोरेन्ट, वाजिदपुर तिराहा, सिद्धार्थ उपवन, वाजिदपुर तिराहा, रघुवंशी होटल, ओलनगंज, होटल पूर्वाचल, ओलनगंज एवं मन्दाकिनी रेस्टोरेन्ट टी0डी0 कालेज रोड, हुसैनाबाद, जौनपुर की जांच की गयी। जांच के दौरान चटोरी रेस्टोरेन्ट, वाजिदपुर तिराहा पर 08 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा0) का उपयोग करते हुए पाया गया। इसी प्रकार सिद्धार्थ उपवन, वाजिदपुर तिराहा पर आयोजित कार्यक्रम के ठेकेदार मे0 झलक टेन्ट हाउस हुसैनाबाद, जौनपुर के प्रोपराइटर रवि कुमार श्रीवास्तव (कैटरर) द्वारा (04 घरेलू गैस सिलेण्डर) का उपयोग करते हुए पाया गया, तथा उक्त दोनों फर्मों के विरूद्ध जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपार्ट दर्ज करायी गयी है। इसी प्रकार जनपद के समस्त होटल, रेस्टोरेन्ट, मैरेज लान को इस आशय का नोटिस जारी किया गया है कि उनके होटल, रेस्टोरेन्ट, मैरेजलान होने वाले शादी-विवाह एवं अन्य पार्टी के आयोजन में यह सुनिश्चित करें कि लाल रंग का (14.2 किग्रा) का घरेलू गैल सिलेण्डरों का कदापि उपयोग न हो। यदि जांच के समय कैम्पस/लाॅन में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उक्त दशा में संबंधित के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश-2000 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद के समस्त होटल, रेस्टोरेन्ट, मैरेजलान के प्रबन्धकों से अनुरोध है कि भविष्य में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके कैम्पस में होने वाले आयोजनों में केवल कामर्शियल गैस सिलेण्डर (19.00 किग्रा0) का ही उपयोग हो। इस के लिए आप संबंधित कैटर्स एवं आयोजन प्रबन्धन को भी अवगत करायें कि वे केवल कामर्शियल गैस सिलेण्डर (19.00 किग्रा0) का उपयोग करें।