48 घंटे बंद रहेगी शराब की दुकान
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जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला अधिकारी दिनेश कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि एक 11 नवंबर 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 खंड स्नातक एवं 06 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 में मतदान दिवस 01 दिसंबर 2020 को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक की अवधि में मद्य निषेध दिवस घोषित किए जाने के संबंध में निर्देश दिया गया है। उक्त के अनुसार निष्पक्ष शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न निर्वाचन के संचालन मतदान के दिन लोकशान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, ताड़ी, भांग, मॉडल शॉप, समिश्र बार तथा सी0एल0-2, एफ0एल0-2 बी के थोक अनुज्ञापन को मतदान दिवस 01 दिसंबर 2020 मतदान समाप्त होने के नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में जनपद जौनपुर की मादक पदार्थ की सभी दुकानें बंद रहेंगी तथा उक्त अवधि में मादक वस्तुओं को कब्जे में रखे जाने की सीमा भी नियंत्रित रहेगी। उक्त बंदी अवधि में अनुज्ञापियो को कोई प्रतिफल दे नहीं होगा।