दो सगे भाइयों को मिली आजीवन कारावास की सजा

जौनपुर। जिला जज मदन पाल सिंह ने हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को दोष सिद्ध करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों मुजरिमों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मुजरिमों में से एक पप्पू राम को आ‌र्म्स एक्ट में एक वर्ष का अतिरिक्त कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। न्यायाधीश ने अर्थदंड की आधी धनराशि वादिनी को देने का आदेश पारित किया है। घटना करीब छह साल पूर्व केराकत कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। 

 अभियोजन के अनुसार गोविदपुर गांव की रेखा देवी के पिता राम आसरे एक दिसंबर 2014 की रात में करीब साढ़े नौ बजे बरात में शामिल होकर लौट रहा था। भैरो भानपुर बर्फ फैक्ट्री के निकट पहुंचा था तभी छितौना गांव निवासी सगे भाइयों पिटू व पप्पू राम बिना किसी कारण के रोककर विवाद करने लगे। इसी दौरान राम आसरे के पेट व पीठ में चाकू घोंपकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वाराणसी के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 15 दिसंबर 2014 को उसने दम तोड़ दिया। रेखा देवी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। गिरफ्तार आरोपित पप्पू राम की निशानदेही पर 10 मार्च 2015 को पुलिस ने छितौना रेलवे क्रासिग के पास झाड़ी से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया। डीजीसी अनिल सिंह कप्तान व दीपचंद मौर्य ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

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