गैंगस्टर एक्ट में तीन आरोपितों को 10 वर्ष कैद
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जौनपुर। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अशोक कुमार यादव ने तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास एवं 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाया। वादी मुकदमा एस एस आई तारकेश्वर पांडेय ने थाना मड़ियाहूं में 17 अगस्त 2002 को तहरीर दिया कि जब वे क्षेत्र में थे तो जानकारी हुई कि आरोपित लाल बहादुर सरोज निवासी तेजगढ़,बरसठी,लाल बहादुर पाल व श्याम जी प्रसाद निवासी बंजारी, रामपुर शातिर किस्म के अपराधी हैं जो हत्या, बलवा,मारपीट करने व धमकी देने में बहुत आगे हैं। इनका एक संगठित गिरोह है ।आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए अपराध करते हैं।इनका आतंक जनपद के थाना क्षेत्रों में इस प्रकार व्याप्त है कि इनके खिलाफ अदालत में कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता न उनके खिलाफ थाने पर कोई रिपोर्ट दर्ज कराता है। 1 जुलाई 2002 को बरसठी थाना क्षेत्र में कन्हैया लाल की हत्या किए थे ।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में चार्जशीट दाखिल की।सरकारी वकील राम प्रकाश सिंह व हरिश्चंद्र सिंह ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपितों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाया।