दुर्घटना में घायल छात्रा को 18 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश
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जौनपुर। लाइन बाजार तिराहा के निकट रोडवेज बस से उतरते समय ड्राइवर की लापरवाही से घायल छात्रा को मय ब्याज 18 लाख रुपए पूर्ति का आदेश ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार सिंह गौतम ने परिवहन निगम को दिया।1 माह के भीतर धनराशि के भुगतान का आदेश हुआ।
दीवानी न्यायालय में कार्यरत ओम जी श्रीवास्तव की 21 वर्षीय पुत्री स्वीकृति ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से 7 जनवरी 2016 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं ड्राइवर योगेंद्र सिंह के खिलाफ याचिका दायर किया कि वह कैंट डिपो की रोडवेज बस से पिंडरा से जौनपुर आ रही थी।लाइन बाजार तिराहा के पास बस रुकने पर उतरते समय अचानक चालक ने झटके से लापरवाही पूर्वक बस आगे बढ़ा दिया जिससे वह गिर पड़ी और बस का चक्का उसके ऊपर चढ़ गया।उसे गंभीर व प्राणघातक चोटें आई विभिन्न अस्पतालों में उसका इलाज चला। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।याची पक्ष से अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने गवाहों के बयान दर्ज कराए। विपक्षी ड्राइवर व कंडक्टर के बयान रोडवेज के अधिवक्ता नसीम हैदर व वीरेंद्र सिन्हा ने दर्ज कराए। याची दुर्घटना के बाद 80% विकलांग हो चुकी थी। कोर्ट ने गवाहों के बयान के बाद रोडवेज बस चालक की लापरवाही पाया पाया।कोर्ट ने दवा इलाज में हुए खर्च, विकलांगता, भावी संभावनाओं की हानि,वैवाहिक एस्पेक्ट, मानसिक एवं आघात इत्यादि मद में क्षतिपूर्ति का आदेश दिया।