गैर इरादतन हत्या के दोषी सगे भाइयों समेत तीन को दस वर्ष कारावास
https://www.shirazehind.com/2021/10/blog-post_401.html
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रजनेश कुमार ने गुरुवार को गैर इरादतन हत्या के दोषी सगे भाइयों समेत तीन को दस वर्ष कारावास एवं आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर में मामूली विवाद का उलाहना देने पर वादी शिवपूजन के भाई की हत्या की गई थी।
अभियोजन के अनुसार 13 अगस्त 2018 की सुबह सात बजे वादी के भाई दयाराम की लड़की की विदाई कराने उसकी ससुराल से लोग वाहन से आए थे। गाड़ी घुमाते समय पड़ोसी का खूंटा टूट गया। इसी बात पर पड़ोसी अवधराज ने गाली देते हुए चालक को थप्पड़ मार दिया। उस समय बीच-बचाव करके लड़की की विदाई हो गई। शाम छह बजे वादी शिवपूजन आरोपित अवधराज के घर जाकर पूछने लगे कि सुबह रिश्तेदार आए थे तो उनसे झगड़ा क्यों कर लिया। इस पर बात बढ़ गई और मारपीट हो गई। बीच-बचाव करने उसका भाई दयाराम आया तो आरोपित उस पर टूट पड़े। इसमें दयाराम को प्राणघातक चोट आई और वह वहीं गिर पड़ा। एंबुलेंस से दयाराम को सरकारी अस्पताल चोरसंड लाया गया वहां से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। यहां डाक्टरों ने दयाराम को मृत घोषित कर दिया गया।
एडीजीसी संजय श्रीवास्तव व राजेश श्रीवास्तव ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। आरोपित धर्मेंद्र के अवयस्क होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई।