बरखास्त सिपाही को 12 वर्ष की कारावास

 जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी दोस्त की 15 वर्षीय बेटी का स्कूल जाते समय अपहरण व दुष्कर्म व 3 वर्ष तक यौन शोषण करने के आरोपी बर्खास्त सिपाही राजेश बहादुर सिंह निवासी शंकरगढ़, प्रयागराज को अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव ने 12 वर्ष कारावास एवं 51000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाया।अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ। पीड़िता ने 7 सितंबर 2014 को महिला थाना में अपहरण,दुष्कर्म आदि धाराओं में घटना की एफ आई आर दर्ज कराया। 

अभियोजन के अनुसार पहले पुलिस ऑफिस में तैनात रहे सिपाही राजेश बहादुर सिंह पीड़िता के पिता के दोस्त थे। घर आना जाना था। हाई स्कूल में पढ़ने वाली 15 वर्षीय पीड़िता 24 फरवरी 2011 को स्कूल जा रही थी।राजेश अपनी मोटरसाइकिल से शकर मंडी चौराहे पर आया और नाश्ता कराने के बहाने उसे होटल में ले गया।कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वीडियो क्लिप बनाया।पीड़िता के होश में आने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दिया। धमकी देकर 3 वर्ष तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।त्रस्त होकर उसने महिला थाना में घटना की सूचना दी।उसका मेडिकल हुआ तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुआ।पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सरकारी अधिवक्ता अनिल सिंह, राजेश उपाध्याय, कमलेश राय व वीरेंद्र मौर्य ने गवाहों को परीक्षित कराया।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित राजेश को दोषी पाते हुए दंडित किया।

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