23 से 25 मई तक बन्द रहेंगे शराब बीयर की दूकान : जिलाधिकारी

 जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र मांदड़ ने बताया कि जनपद में मतदान 25 मई को होना है। मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 23 मई को सायं 6 बजे से 25 मई को सायं 6 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक जनपद की समस्त थोक व फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, भांग, बार तथा ताड़ी अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रहेंगी। वाराणसी, गाजीपुर, लोकसभा क्षेत्र में मतदान 1 जून को होगा। मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 30 मई को सायं 6 बजे से 1 जून को सांय 6 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक जनपद वाराणसी, गाजीपुर, लोक सभा क्षेत्र की सीमा से 8 कि०मी० की परिधि में स्थित जनपद की समस्त फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, भांग, बार तथा ताड़ी अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रहेंगी।

उन्होंने कहा कि मतगणना 4 जून को होगी। ऐसे में 4 जून को मतगणना समाप्ति तक जनपद की आबकारी की समस्त थोक व फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, भांग, बार तथा ताड़ी अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रहेगी। उपरोक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के मादक पदार्थ का न संचय करेगा, न वितरण करेगा और न ही परिवहन करेगा। उक्त बन्दी का कोई भी प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नही होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने निर्देश दिया है।

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