खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर पाये 10 लाख तक की सब्सिडी
इस योजना के अन्तर्गत नमकीन उद्योग, बेकरी उद्योग, मिठाई उद्योग पशु एवं मुर्गी चारा, तेल मील, आटा चक्की, मसाला, मशरूम, पापड़, चिप्स, आयल मिल, राईस मिल, दाल मिल, समेत सामान्य अवसंरचना आदि व्यवसाय को आगे बढाने और राजस्व में वृद्धि के लिए आधारभूत संरचना को सुदृढ करने के लिए कुल लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रू0 तक के सब्सिडी का प्राविधान है।
इसमे खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित नये उद्योग / पुराने उद्योग का उच्चीकरण हेतु स्थापित करने वाले व्यक्तिगत उद्यमी, स्वयं सहायता समूह सम्मिलित होगें, उद्यमियों द्वारा लागत का 10 प्रतिशत धनराशि स्वयं वहन करना होगा। शेष राशि बैंक से ऋण लेना होगा। इच्छुक उद्यमी योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की बेवसाइट https/mofpi.nic.in/pmfme/ पर देखे जा सकते है तथा pmfme पोर्टल पर आवेदन कर सकते है विस्तृत जानकारी हेतु प्रभारी पी०एम०-एफ०एम०ई० मो० नं0 8423624133 तथा करन सिंह (डिस्ट्रिक्ट रिर्सोस पर्सन) मो० नं0 8299468451 एवं आदित्य मौर्या (मो० नं0-7460034538), अशोक पाठक (मो० नं0-7355529239), सुरभित गुप्ता (मो० नं0-7355529239), सौरभ पटेल (मो० नं0-8934057791) से अथवा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।