निर्धारित उम्र से कम में शादी हुई तो खैर नहीं: विजय पाण्डेय

 जौनपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय पाण्डेय ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की शादी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। अगर कम उम्र के लड़के या लड़की की शादी हो रही है तो यह एक अपराध है और सामाजिक जिम्मेदारी के नाते इसकी सूचना 1098 पर दें। 1098 पर सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा और शिकायत पर प्रभावी भी की जायेगी। सभी जनमानस के सहयोग से बाल विवाह मुक्त जौनपुर बनाये जाने हेतु सहयोग अपेक्षित है।



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