पट्टा के नाम पर ₹65 हजार लेने का आरोप, पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी

सुंबुलपुर के पूर्व प्रधान मतलूब खान पर केस दर्ज

खेतासराय (जौनपुर)। सुंबुलपुर गांव के पूर्व प्रधान मतलूब खान के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए खेतासराय थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह मामला तब सामने आया जब गांव के निवासी लाल मोहम्मद पुत्र शाह मोहम्मद ने पूर्व प्रधान पर पट्टा दिलाने के नाम पर लिए गए ₹65,000 हड़पने का आरोप लगाया।

पीड़ित के अनुसार, वर्ष 2018 में पट्टा दिलाने के वादे पर मतलूब खान ने ₹65,000 लिए, लेकिन आज तक न तो पट्टा मिला और न ही पैसा वापस किया गया। 8 जुलाई को जब लाल मोहम्मद ने पुनः रुपये वापस मांगे, तो पूर्व प्रधान ने गाली-गलौज करते हुए उसे जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी मतलूब खान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(2), 352, 351(3) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।


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