बेसमेंट में अस्पताल चलाने वाले तत्काल बन्द कर लें: सीएमओ
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जौनपुर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जौनपुर में संचालित समस्त निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम/क्लीनिक इत्यादि के संचालकों से कहा कि अगर आपका अस्पताल बेसमेंट में संचालित किया जा रहा है तो 29 अक्टूबर तक किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट को बन्द करते हुये इसकी सूचना शपथ पत्र के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में निरीक्षण के दौरान अथवा किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर यदि चिकित्सकीय कार्य बेसमेंट में संचालित होते पाया जाता है तो बिना सुनवाई का अवसर दिये चिकित्सालय/नर्सिंग होम/क्लीनिक इत्यादि को सील कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण निरस्त कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी।

