01 दिसम्बर, 2025 से विद्युत विभाग में बिजली बिल राहत योजना प्रारम्भ

  जल्दी आये एक मुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पायें

पहली बार शतप्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूल बकाये में भी अतिरिक्त छूट का अवसर विद्युत चोरी के प्रकरणों में छूट प्राप्त करने का अन्तिम अवसर

750/500 रु० की आसान किश्तों में कर सकेंगे लम्बित बकाये का भुगतान

 

जौनपुर । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एल०एम०वी०-1 (घरेलू) उपभोक्ताओं हेतु अधिकतम 02 किलोवाट भार तक के तथा एल०एम०वी०-2 (वाणिज्यिक) के 01 किलोवाट भार के नेवर पेड एवं लॉग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू की जा रही है। पहली बार विद्युत उपभोक्ता विलम्बित अधिभार में 100 प्रतिशत छूट के साथ साथ मूल बकाये पर अतिरिक्त छूट का भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 

 योजना को तीन चरणों में दिनांक 01 दिसंबर, 2025 से लागू किया जायेगा। प्रथम चरण 01 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक, द्वितीय चरण 01 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक एवं तृतीय चरण 01 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा। यह योजना जल्दी आये एक मुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाये के सिद्धांत पर आधारित है। 

इसका अर्थ यह है कि प्रथम चरण में पंजीकरण कराने पर किश्तों के सापेक्ष एक मुश्त में अधिकतम छूट प्राप्त होगी। योजना का लाभ हेतु योजनान्तर्गत आने वाले समस्त उपभोक्ताओं को रूपये 2000 का भुगतान कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय/कैश काउन्टर जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) के माध्यम से किया जा सकेगा। पंजीकरण के लिए उपभोक्ता के मोबाइल ओ०टी०पी० वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा तथा एक मो०नं० से अधिकतम् 02 पंजीकरण ही संभव है। उक्त योजना में पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लि० के अन्तर्गत 58,90,897 उपभोक्त्ता लाभान्वित होंगे। जिनका कुल बकाया 26576 करोड़ है, जिसमें मूल बकाया 13685 करोड़ तथा। विधुत अधिभार 12891 करोड़ रु० है। इसके अतिरिक्त चोरी के प्रकरणों में भी 116831 उपभोक्ता के पास लाभ प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होगा, जिनके ऊपर कुल राजस्व निर्धारण 1364 करोड है। पंजीकरण के पश्चात् एक मुश्त भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को दिनांक 31.03.2025 अथवा इससे पूर्व के विलम्बित अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट के साथ-साथ प्रथम चरण में 30 दिवसों में पूर्ण भुगतान करने पर मूल बकाये में 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। इसी प्रकार एक मुश्त भुगतान का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को द्वितीय एवं तृतीय चरण में 20 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत की छूट मूल बकाये में दी जायेगी। प्रथम अथवा द्वितीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा तृतीय चरण की समाप्ति तक बकाया चनराशि का पूर्ण भुगतान न करने पर उपभोक्ता को डिफाल्टर श्रेणी में डाल दिया जायेगा एवं डिफाल्टर उपभोक्ता की इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। उपभोक्ता द्वारा प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चरण की अवधि में पंजीकरण कराने पर पंजीकरण की तिथि तक के विलम्बित अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट के साथ दिनांक 31.03.2025 तक के विद्युत बिल के मूल बकाये में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। मासिक किश्त रु० 500 का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक बिल एवं किश्त का भुगतान करना होगा। यदि 25 तारीख तक विद्युत बिल प्राप्त न होने की स्थिति में प्रोविजनल बिल के साथ-साथ मासिक किश्त का भी भुगतान करना अनिवार्य होगा। अन्यथा वह डिफाल्टर हो जायेगा।

 पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा एक डिफाल्ट करने पर रु० 50, लगातार दो माह डिफाल्ट करने पर रु० 150 एवं लगातार तीन माह डिफाल्ट करने पर रु0 300 धनराशि के रुप में उपभोक्ता द्वारों देय होगी। किश्तों व मासिक बिलों के बकाये का डिफाल्ट धनराशि के साथ भुगतान करने पर उपभोक्ता डिफाल्टर नहीं रहेगा एवं लगातार चार माह तक डिफाल्ट करने पर पूर्णतः डिफाल्टर हो जायेगा एवं योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणः विद्युत चोरी वाले प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट की योजना समस्त भार एवं श्रेणी के प्रकरणों पर लागू होगी। पंजीकरण कराने के लिए रु0 2000 अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो, का भुगतान करना अनिवार्य होगा। प्रथम चरण में राजस्व निर्धारण धनराशि का 50 प्रतिशत देय होगा (पंजीकृत शुल्क को सम्मिलित करते हुए) इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय चरण में राजस्व निर्धारण धनराशि का क्रमशः 55 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत देय होगा। उक्त योजना में विद्युत चोरी के ऐसे प्रकरण को भी सम्मिलित किया गया है। इसका लाभ लेकर उपभोक्ता विभिन्न न्यायालों में लम्बित वाद के सापेक्ष होने खर्च से बच सकते हैं। जिनको स्थायी रुप से विद्युत विच्छेदित, आर०सी० निर्गत, न्यायालय में वाद लम्बित हो वे उपभोक्ता भी योजना का लाभ ले सकेंगे। वर्तमान में पूर्वांचल डिस्काम में जनसेवा केन्द्र एवं फिनटेक एजेन्सियों यथा सहज, व्योमटेक, बी०एल०एस० इत्यादि के लगभग 24,610 वी०एल०ई० / एजेन्ट्स के योजना में पंजीकरण एवं बिल भुगतान हेतु क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त 1,113 विद्युत सखी भी इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को लाभपहुंचाने के लिए क्रियाशील है। फिनटेक एजेन्सियों व जनसेवा केन्द्रों के वी०एल०ई०/एजेन्ट्स एवं विद्युत सखियों को इस योजनान्तर्गत उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने हेतु प्रोत्साहन धनराशि भी सरकार द्वारा दी जा रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अन्तर्गत प्रत्येक योग्य उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पहुंचाने हेतु प्रत्येक उपखण्ड एवं गांव में ई-रिक्शा/मुनादी के माध्यम से बिजली बिल राहत योजना की जानकारी दी जा रही है। समस्त निविदाकर्मियों, मीटर रीडरों विद्युत सखियों, जनसेवा केन्द्रों एवं फिनटेक एजेन्सियों को पात्र बकायेदारों की सूची उपलब्ध करायी जा रही है। जिसके द्वारा उपभोक्ताओं से संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी एवं उनको होने वाले लाभ से अवगत कराया जा रहा है।

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