हाईकोर्ट से स्टे के बावजूद सड़क निर्माण की तैयारी

रामराय पट्टी में माप-जांच व मिट्टी पाटने से मचा हड़कंप

जौनपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नगर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित रामराय पट्टी में सड़क निर्माण की तैयारी शुरू किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आराजी संख्या 147 पर यथास्थिति बनाए रखने के न्यायालयी आदेश के बाद भी नगर पालिका का अमला मौके पर पहुंचा और सड़क की माप-जांच के बाद मिट्टी पाटने का कार्य शुरू करा दिया।

पीड़ित पक्ष ने तत्काल इसकी सूचना डायल 112 पर पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के समक्ष नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की प्रति सौंपी गई, जिसके बाद फिलहाल कार्य को रोक दिया गया।

यह मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन वाद संख्या WRIT-C No. 29509/2025 (नीतू सिंह बनाम राज्य सरकार) से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को आदेश पारित करते हुए संबंधित भूमि की प्रकृति, स्वरूप एवं कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे।

प्रार्थिनी नीतू सिंह का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किए जाने के बावजूद उनके प्रार्थना पत्र का अब तक निस्तारण नहीं किया गया। उनका कहना है कि 22 दिसंबर 2025 को नगर पालिका से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क की नाप-जोख शुरू कर दी। अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त मार्ग को लगभग छह मीटर (19-20 फीट) तक चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है।

इस कार्रवाई को न्यायालय के आदेशों की सीधी अवहेलना बताते हुए प्रार्थिनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल किया है। इस मामले में न्यायालय द्वारा 19 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी किया जा चुका है और वाद वर्तमान में विचाराधीन है।

प्रार्थिनी ने आशंका जताई है कि यदि सड़क चौड़ीकरण पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो उनकी संपत्ति को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित होगी।



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