जौनपुर गैंगरेप कांड में बड़ा फैसला: दो दोषियों को 20-20 साल की सख्त कैद
जौनपुर। खेतासराय थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुए चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले को पीड़िता की छह वर्षों की कानूनी लड़ाई और न्याय व्यवस्था में भरोसे की बड़ी जीत माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर 2019 को दोपहर करीब 12:30 बजे 24 वर्षीय युवती घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव के दिलीप उर्फ नखड़ू यादव और हनुमान उर्फ चंद्रकेश यादव जबरन घर में घुस आए और युवती को कमरे में खींच ले गए। आरोप है कि दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।
घटना के बाद पीड़िता ने साहस दिखाते हुए खेतासराय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस विवेचना, मेडिकल रिपोर्ट तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान को अदालत में अहम साक्ष्य माना गया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश बी. नारायणन की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत के फैसले के बाद पीड़िता पक्ष ने संतोष जताया। इस निर्णय को महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।

