कार में नहीं मिला हेलमेट तो ठोक दिया चालान! जौनपुर ट्रैफिक पुलिस का गजब कारनामा
जानकारी के अनुसार रुहट्टा स्थित सहकारी कॉलोनी निवासी डॉ. विनोद सिंह की कार संख्या UP 62 CN 5834 का ई-चालान 16 मई 2026 की शाम करीब 6:24 बजे जारी किया गया। चालान में वाहन श्रेणी स्पष्ट रूप से “मोटर कार” दर्ज है, लेकिन उल्लंघन में “दो पहिया वाहन बिना हेलमेट चलाना” अंकित कर ₹1000 का जुर्माना लगाया गया।
इतना ही नहीं, यातायात पुलिस निदेशालय की ओर से भेजे गए नोटिस में वाहन स्वामी से सात दिन के भीतर चालक की जानकारी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि उपलब्ध कराने को कहा गया है। नोटिस में जानकारी न देने पर जुर्माना अथवा जेल की चेतावनी भी दी गई है।
इस मामले को लेकर डॉ. विनोद सिंह एवं उनके समर्थकों में नाराजगी है। अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव और घनश्याम ओझा ने इसे यातायात विभाग की गंभीर लापरवाही बताते हुए न्यायालय में विधिक कार्रवाई की बात कही है। उनका कहना है कि बिना सत्यापन के इस प्रकार चालान जारी करना आम नागरिकों के मानसिक उत्पीड़न के समान है।
मामले के सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर चार पहिया वाहन में हेलमेट न पहनने का चालान कैसे काट दिया गया। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यातायात विभाग इस त्रुटि को सुधारते हुए जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं।

