स्टीमर संचालन को लेकर जिला प्रशासन की बैठक, सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य

 

जौनपुर। नगर के शाही पुल से शास्त्री पुल तक संचालित होने वाले स्टीमरों के सुरक्षित संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने बुधवार शाम गोपी घाट (शाही पुल) पर स्टीमर संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में तहसीलदार सदर आशीष सिंह एवं नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी धर्मराज राम ने संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

अधिकारियों ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक स्टीमर का फिटनेस प्रमाण पत्र तथा यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ सेफ्टी जैकेट उपलब्ध होना अनिवार्य रहेगा। साथ ही प्रत्येक स्टीमर पर एक बार में 8 से 10 यात्रियों को ही बैठाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि स्टीमर का संचालन केवल सुबह से सूर्यास्त तक ही किया जाएगा। अधिशासी अधिकारी ने सभी संचालकों को निर्देश दिया कि वे अपने मूल अभिलेख एवं आवश्यक प्रमाण पत्र चार दिनों के भीतर नगर पालिका में जमा करें।

अधिकारियों ने बताया कि नगर पालिका द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र नाविकों एवं स्टीमर संचालकों को प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। बिना अनुमति अथवा अवैध रूप से स्टीमर संचालन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अनंत लाल निषाद (पुल्लू), अजीत निषाद, प्रदीप निषाद, दिवाकर निषाद, रंजीत, विक्की, पंकज, अनिल, अमन, अभिषेक, राजू, कुंदन, दिलीप, पंकज, अमरजीत सहित अनेक स्टीमर संचालक उपस्थित रहे।

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