रेप के आरोपी युवक को 10 वर्ष की कैद, सोते समय खेत में ले जाकर की बर्बरता

 

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20000 अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार मछलीशहर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 8/9 अक्टूबर 2020 की रात उसकी नाबालिग लड़की वह उसकी भतीजी रात्रि में खाना खाने के बाद एक साथ सो रही थी। रात में बगल के गांव के अनिल पटेल व बलिराम पटेल 12:00 के आसपास आकर बगल के धान के खेत में छिपकर बैठे थे। मौका पाते ही दोनों युवक लड़की को पड़कर खेत में ले जाकर गलत काम किया।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान वादी मुकदमा व पीड़िता अपने बयान से मुकर गई। इसके बावजूद न्यायालय ने बलिराम पटेल को दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 20000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वहीं दूसरे आरोपी अनिल पटेल को अदालत ने दोष मुक्त करने का आदेश दिया।

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