ह*त्यारोपी युवक को आजीवन कारावास, सोते समय धारदार हथियार से की ह*त्या

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने 18 वर्ष पूर्व धारदार हथियार से सोते समय ह*त्या करने के आरोपी युवक को आजीवन कारावास व 20000 अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी ने नेवढ़िया थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 2 मार्च 2008 को उसके पिता राजदेव मौर्य रोज की भांति खाना खाकर गुतवन बाजार में स्थित अपनी हार्डवेयर की दुकान पर सोए थे। कुछ अज्ञात व्यक्ति दुकान पर आकर धारदार हथियार से पिता की हत्या कर दिये। सुबह दुकान पर पहुंचने पर उसे जानकारी हुई।
विवेचना में प्रेमचंद उर्फ पप्पू सरोज तथा विनोद सरोज का नाम प्रकाश में आया। उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने प्रेमचंद उर्फ पप्पू सरोज को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया जबकि विनोद सरोज को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

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