सुप्रीम कोर्ट ने एससी/ एसटी मुकदमा किया खारिज
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सरायख्वाजा, जौनपुर। स्थानीय थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत धौरईल के प्रधान संजय कुमार द्वारा उक्त गांव निवासी विंध्यवासिनी मिश्रा और उनके परिजनों के विरुद्ध दर्ज कराया गया फर्जी एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा अब सुप्रीम कोर्ट से भी पूरी तरह खारिज हो गया। विशेष न्यायालय के फैसले के बाद मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था जहां सुनवाई के दौरान 5 अगस्त शीर्ष अदालत ने भी पाया कि विंध्यवासिनी मिश्रा और उनके परिवार के खिलाफ लगाये गये सभी आरोप निराधार, बेबुनियाद और पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की पीठ ने निचले कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए केस को पूरी तरह से निरस्त कर दिया।
विंध्यवासिनी मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी मुकदमा खारिज होने के बाद हमको और हमारे परिवार को बहुत बड़ी कानूनी राहत और न्याय मिला है। इस फैसले के बाद परिजनों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर है और उन्होंने इसे "सत्य और न्याय की अंतिम जीत" करार दिया।

