नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की कैद, 42 हजार रुपये जुर्माना

 

जौनपुर। शाहगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो द्वितीय ने शुक्रवार को दोषी जैसराज उर्फ देशराज को 10 वर्ष के कारावास और 42 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में दोषी को कुल 19 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी या अलग-अलग, यह आदेश के विस्तृत विवरण से स्पष्ट होगा।

विशेष न्यायाधीश (एएसजे-6/पॉक्सो द्वितीय) सुरेंद्र प्रताप यादव ने 16 अक्टूबर 2026 को सत्र परीक्षण संख्या 19/2022 और मुकदमा अपराध संख्या 287/2021 में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 504, 506, 354ख, 376(1) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 से संबंधित था।

न्यायालय ने दोषी को दुष्कर्म के अपराध में धारा 376 आईपीसी के तहत 10 वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, धारा 354ख के तहत तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 452 के तहत चार वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506 के तहत दो वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल ने प्रभावी पैरवी की।

न्यायालय के इस फैसले को नाबालिग के विरुद्ध यौन अपराध के मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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