प्राथमिकता के आधार पर योजना से लाभान्वित होंगे पात्रः डीएम
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जौनपुर। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि समाजवादी पेंशन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। पात्रों को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा। समाज के सभी वर्गों के गरीब परिवार जिनके पास आय के उपयुक्त साधन नहीं है, के जीवन-यापन आर्थिक व सामाजिक उन्नयन व आर्थिक सहायता दिये जाने के उद्देश्य से यह योजना चलायी जा रही है। योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग, 45 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। आवेदन पत्र 31 मार्च तक ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक ग्राम पंचायत व नगरीय क्षेत्र के आवेदक नगर निकाय कार्यालय में जमा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिये आवेदन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय तथा नगरीय क्षेत्र के आवेदन नगर निकाय कार्यालय से प्राप्त होंगे। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार के 6 से 14 आयु वर्ग के बालक व बालिका हो तो विद्यालय में नामांकन कराना होगा। पेंशन प्र्राप्त होने के पश्चात् 15 वर्ष के ऊपर प्रत्येक सदस्य को जो साक्षर नहीं हैं, साक्षरता मिशन कार्यक्रम से लाभान्वित किया जायेगा। परिवार के 14 से 35 आयु वर्ग के लोगों को कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनवाकर स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लिये वही पात्र माने जायेंगे जो विधवा, विकलांग, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता नहीं प्राप्त कर रहे हैं। परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता गैरसरकारी, एजेन्सी, निजी संगठनों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होना चाहिये। 0-5 हेक्टेयर से कम सिंचित अथवा 1 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि हो। इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की पेंशन, बेरोजगारी भत्ता न प्राप्त कर रहा हो। 25 वर्ग मीटर से अधिक का पक्का मकान न हो, जीप, कार, थ्री व्हीलर, मोटरसाइकिल, टैªक्टर, पावर थ्रेसर, हार्वेस्टर न होने वाले ही पात्र माने जायेंगे। इस योजना के समयबद्ध ढंग से क्रियान्वयन के लिये मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी पर्यवेक्षण में शासकीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे। योजना को सफल क्रियान्वयन के लिये जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका व पंचायत को अलग से शासनादेश की प्रति प्रेषित की जा चुकी है।

