हत्यारोपित रिक्शा चालक दोषी करार

जौनपुर : बक्शा थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद निवासी राम समुझ की फायरिंग व बमबाजी कर हत्या करने व एक अन्य को घायल करने के आरोपी पट्टीदार रिक्शा चालक को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ बुधिराम यादव ने बुधवार को दोषी करार दिया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई गुरुवार को होगी। राम अवध निवासी मुस्तफाबाद ने थाना बक्शा में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि मैं, मेरा भतीजा राम समुझ व रामधनी 23 सितंबर 1985 की रात घर के बाहर चारपाई पर सोए थे। लालटेन जल रही थी तभी करीब एक बजे कुत्ता भौंकने की आवाज पर जागा तो देखा कि मेरे पट्टीदार रिक्शा चालक कैलाश नाथ पाल पट्टीदारी की रंजिश को लेकर तीन चार व्यक्तियों के साथ कट्टा, बम से लैस होकर आए और भतीजे राम समुझ व रामधनी पर प्राणघातक हमला कर दिए जिससे उसकी मौत हो गई। रामधनी घायल हो गया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने गवाहों के बयान व समस्त साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात आरोपी कैलाशनाथ को हत्या के जुर्म का दोषी ठहराया।

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