प्रेक्षागृह में अधिकारियो को पढ़ाया गया आदर्श आचार संहिता का पाठ

 जौनपुर। आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारी / उप संचालक चकबन्दी प्रशासन रामअवतार रमन ने  लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2014 के संबंध में  आदर्श आचार संहिता का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में सभी जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेट  तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्षों को दिया गया। प्रभारी जिला निर्वाचन कार्यालय/ डिप्टी कलेक्टर ऋतु सुहास ने बताया कि निष्पक्ष,स्वतंत्र, शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना हम सबका दायित्व है।मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना-धमकाना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मतयाचना करना, मतदान के 48 घंटे के अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना, मतदाताओं को बाहर से मतदान केन्द्र तक ले जाना व वापस लाना आदि वर्जित है। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग करना मना है।

अनुमति से प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग कर सकते है। किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने ,उनको सार्वजनिक स्थान पर जलाने आदि पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान दिवस पर सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को पूरी स्वतंत्रता हो कि बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मत का प्रयोग कर सके। मतदान के 48 घंटे पूर्व शराब,साड़ी ,धन आदि नही वितरित करेगे।कोई पोस्टर,झण्डे,  प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में नही प्रस्तुत करेगा। मतदान के दिन आर0ओ0 की अनुमति से तीन वाहन प्रत्येक वाहन पर पांच व्यक्ति से अधिक नही बैंठेगे।मंदिर,मस्जिद का प्रयोग मतदाताओं को फतवा जारी करने के लिए नही किया जायेगा। मतदान केन्द्र पर सुरक्षाधारी व्यक्ति एजेण्ट नही बन सकता, 200 मी0 की परिधि में लाउडस्पीकर का प्रयोग बर्जित रहेगा। आदर्श  आचार संहिता लागू हो गयी है। वाहन पास शीशो पर चस्पा रहेगा।पम्पलेट आदि पर पिं्रटिंग प्रेस का नाम व मुद्रित संख्या मुद्रित होना अनिवार्य है।
        नोडल अधिकारी रामअवतार रमन ने बताया कि हम सबको नि’पक्ष होकर चुनाव आयोग के निर्देशों  का अक्षरसः पालन लोकसेवक की भांति करना होगा। आचार संहिता का पालन कराने के लिए स्थायी निगरानी टीम,वीडीओ निगरानी टीम,मानीटरिंग सेल, निर्वाचन नियंत्रण कक्ष आदि की स्थापना की गयी है। किसी प्रकार की अवैध सम्पत्ति जिसमें 50 हजार से अधिक की नकदी, शराब आदि मिलने पर जब्त कर संबंधित थाने में जमा किया जायेगा। सभी लोग टीमभावना से कार्य करेगे।
        जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि सभी सभाओं एवं संवेदनशील बूथों एवं जब्त की गयी सामग्री का वीडियोग्राफी कराया जायेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान कार्मिकों की तैनाती के साथ ही माइक्रो आब्जर्बर एवं सेक्टर मजिस्टेªट तैनात किये जायेगे। जिले में ज्यादातर स्थलों से होर्डिंग,बैनर  उतार दिये गये है। यदि किसी भी स्थान पर बिना अनुमति के किसी प्रकार की होड्रिंग,बैनर लगा है तो उसे आज ही हरहालत में हटवा दें। पूरे जिले में धारा-144 लागू है। बिना उप जिला मजिस्टेªट के अनुमति के राजनीतिक दल धार्मिक एवं सम्प्रदाय से जुड़े आयोजन नही कर सकते। सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति के आयोजनों में कोई भी टेण्ट,डी.जे.,साउण्ड, कुर्सी आदि टेण्ट मालिक नही लगा सकता है। यदि ऐसा पाया गया तो सभी सामान जब्त कर लिया जायेगा।
        पुलिस अधीक्षक भारत सिंह ने कहा कि आदर्श  आचार संहिता का पालन करना एवं कराना हम सबका दायित्व है। फोर्स के ठहरने के लिए कालेजों के ब्यवस्था की जानकारी अभी से प्राप्त कर लें।
        पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर / प्रभारी अधिकारी निर्वा0 पुलिस सेल सर्वजीत शाही ने चुनाव आयोग से प्रशिक्षण में प्राप्त  दिशा  निर्देशो  का विस्तार से जानकारी दिया।
        इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राधे”याम, अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामजीत यादव, देहात ओ0पी0पाण्डेय,सहायक प्र0अ0मतदान कार्मिक तेजपगताप मिश्र, पी0डी0 सत्येन्द्रनाथ चैधरी, सहायक निर्वाचन अधिकारी रमाकान्त राम सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण भी उपस्थित रहे।

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