केन्द्र सरकार के थोपे गये नये कानून का विरोध होगाः दवा व्यवसायी
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जौनपुर। केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक शनिवार को शकील अहमद की अध्यक्षता में नगर के जहांगीराबाद में हुई जहां प्रमुख रूप से भारत सरकार द्वारा थोपे गये कानून शेड्यूल पर चर्चा हुई। इस मौके पर दिवाकर सिंह ने बताया कि 1 मार्च 2014 से लागू उपरोक्त नियम पूर्ण रूप से थोक व फुटकर दवा व्यापारियों पर लागू होगा। इस जटिल कानून से व्यापारियों सहित मरीजों को काफी दिक्कतें होंगी। केन्द्र सरकार ने उक्त शेड्यूल को दवाओं की बिक्री के लिये नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत पर्चे पर चिकित्सक का मोबाइल नम्बर व मरीज का नाम-पता लिखना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी बताया कि शेड्यूल एच.वन में 46 मालीक्यूल की दवाएं जिसमें एण्टी बायोटिक, टीबी की दवाएं, कफ सिरप शामिल है, नियम के अनुसार इस श्रेणी की दवाओं के रैपर पर लाल रंग से आर.एक्स. लिखा होगा, इनकी बिक्री पंजीकृत डाक्टर के पर्चे पर ही की जायेगी जो मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया में पंजीकृत हो। इन दवाओं की सलाह देने वाले चिकित्सक व मरीज का नाम-पता रजिस्टर में रखना होगा जो 3 वर्ष तक रिकार्ड में भी रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार उक्त कानून लगाकर इंसपेक्टर राज लागू कर रही है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जिलाध्यक्ष शकील अहद ने कहा कि यह नियम बिल्कुल अव्यवहारिक है। यह व्यापार को चैपट करने व दवा व्यापारियों को परेशान करने की साजिश है जिसको कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के लिये आल इण्डिया व प्रदेश स्तर से विरोध की मांग उठी है तथा इसके लिये आंदोलन भी करना पड़े तो वह भी होगा। बैठक में सोमेश्वर केसरवानी, अशोक गुप्ता, योगेश श्रीवास्तव, घनश्याम साहू, वंशीधर मौर्य, राजेश सिंह, ओम प्रकाश मौर्य, सुनील गुप्ता, दिलीप गुप्ता, मो. आसिम, महेन्द्र श्रीवास्तव, संजय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, राजकुमार उपाध्याय आदि दवा व्यवसायी मौजूद रहे।
