सपा विधायक विजय मिश्रा से गनर भी वापस लेने के निर्देश
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक विजय मिश्रा व उनकी पुत्री सीमा मिश्रा को दिए गनर भी वापस लेने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। इसके पहले ही कोर्ट ने दी गई सुरक्षा वापसी का निर्देश भी दिया था। इन्हें वाइ एवं एक्स श्रेणी की सुरक्षा राज्य सरकार ने प्रदान की थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजन राय की खडपीठ ने पंकज त्रिपाठी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने के मामले में नियमानुसार निर्णय लेने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा की वैधानिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है किंतु नियमों की अनदेखी कर बाहरी दबाव में आकर सुरक्षा दिया जाना चिंता का विषय है। कोर्ट ने कहा कि भदोही के सपा विधायक विजय मिश्रा पर साठ से अधिक आपराधिक मुकदमे कायम हैं और उन्हें सरकारी खर्चे पर वाइ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इनकी पुत्री सीमा मिश्रा को एक्स श्रेणी की सुरक्षा केवल लोकसभा प्रत्याशी होने के आधार पर दी गयी है। कोर्ट ने कहा कि विधायक के पास पहले से ही शस्त्र लाइसेंस है। गनर देने की विजय मिश्रा की याचिका खारिज होने के बाद सरकार ने गनर वापस नहीं लिया। याची का कहना है कि उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। उसने शस्त्र लाइसेंस मांगा है किंतु अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। कोर्ट ने निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।

