विद्युत चोरों की खैर नहीः मुख्य सचिव

जौनपुर।  प्रदेश के मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा तथा एम0डी0 विद्युत ने आज वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी सुहास एलवाई,पुलिस अधीक्षक पवन कुमार को अवैध विद्युत कनेक्शन धारकों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया।जिलाधिकारी ने बताया कि 01 जुलाई 2014 से जिले भर में 25 टीमें गठित करके अभियान चलाया जायेगा जिसमें मजिस्टेªट,पुलिस अधिकारी एवं विद्युत अधिकारी टीम में सम्मिलित रहेगे। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि अब तक जिले में विद्युत चोरी के जितने मुकदमें दर्ज किये गये है उसकी जाचकर चार्जसीट शीघ्र लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि विशेषरूप से जौनपुर नगर सहित पूरे जिले के सभी सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं एवं नागरिकों को अवगत कराया है कि विद्युत चोरी, राजस्व वसूली एवं नये कनेक्शन निर्गत करने हेतु वृहद चेकिंग अभियान चलाया जायेगा।
          सभी उपभोक्ता अपने कनेक्शन से सम्बन्धित प्रपत्र जमा रसीद की कापी उपलब्ध रखें ताकि चेकिंग के समय तत्परता से चेकिंग टीम को तुरन्त दिखा सके। सभी उपभोक्तागण अपना विद्युत बिल समय से जमा कर दें तथा विद्युत विच्छेदन से बचे। अपनी भार नियमित करा लें अन्यथा चेकिंग के समय गलत पाये जाने पर पेनाल्टी तथा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यदि घर के कनेक्शन से दुकान में वाणिज्यिक विद्युत उपभोग कर रहे है तो दुकान का कनेक्शन अलग से करा ले या विधा परिवर्तित करा लें। कनेक्शन धारक यदि किसी दूसरे व्यक्ति को कनेक्शन दिये है तो वह गैर-कानूनी है और विद्युत चोरी माना जायेगा, उसे तुरन्त काट दें तथा उस व्यक्ति को अपना नया कनेक्शन तत्काल ले लेना चाहिए अन्यथा पकड़े जाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। विद्युत लाइन से कटिया डालकर विद्युत चोरी न करें तथा अपना कनेक्शन लें ले। पकड़े जाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। विद्युत चोरी अपराध है। जिलाधिकारी ने बताया कि उपरोक्त समस्त कार्य के लिए जिले के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैः-जिसमें अधि0 अभियंता प्रथम के मो0 नं0 9450963622 , द्वितीय 9450963623 , तृतीय 9450963624 पर सम्पर्क कर सकते है।कनेक्शन लेने के लिए नियम एवं शर्ते निम्नवत् हैः- 1- उपभोक्ता के निवास से सम्बन्धित प्रपत्र अथवा किरायेदार होने पर मकान मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र वं मकान मालिक का खुद का स्वामित्व प्रपत्र। 2- एक अद्द पासपोर्ट साईज प्रमाणित फोटा। 3- विद्युत सुरक्षा का बी0एण्ड एल0 फार्म। 4- केबिल कनेक्शन खम्भे से 40 मीटर दूरी तक ही दिया जा सकेगा इससे ज्यादा दूरी होने पर अतिरिक्त दूरी का नियमानुसार राशि जमा करके ही कनेक्शन दिया जा सकेगा। 5- जिस मकान में कनेक्शन लेना है उसमे कोई विद्युत बिल पूर्व से बकाया नहीं होना चाहिए। 6- पहचान पत्र की छायाप्रति आवश्यक होगा। धनराशि का विवरणः 1 कि0वा0 घरेलू बत्ती पंखा- 2000.00 रू0 2 कि0वा0 घरेलू बत्ती पंखा- 2650.00 रू0 3 कि0वा0 घरेलू बत्ती पंखा- 3200.00 रू0 4 कि0वा0 घरेलू बत्ती पंखा- 3750.00 रू0 लगेगा।
                                













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