तहसील बार एसोसिएशन की शिकायत पर डीएम हुये गम्भीर
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जौनपुर। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि बीते 21 जून को तहसील केराकत के निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष/मंत्री बार एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया कि धारा 33/39 एवं 41 भू. राजस्व अधिनियम धारा 123, 181, 143, व 176 ज.वि.अधि. से सम्बन्धित प्रकरण जांच व आख्या हेतु लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार के पास भेजे जाते हैं परन्तु इन अधिकारियों/कर्मचारियों के स्तर पर वर्षों तक पत्रावलियां पड़ी रहती है तथा रिपोर्ट न लगाकर उनके द्वारा तरह-तरह से परेशान किया जाता है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण पर निर्धारित प्रारूप पर 3 दिवस के अन्दर अपनी आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें। साथ ही अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करें कि इस तरह के जितने भी प्रकरण उनके पास लम्बित हैं, उन प्रकरणों में 10 दिवस के अन्दर जांच कर रिपोर्ट प्रत्येक दशा में सम्बन्धित न्यायालय में भेज दें। 4 जुलाई को इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि उनके पास एक माह की अवधि से ऊपर का कोई प्रकरण जांच एवं आख्या प्रेषित किये जाने हेतु लम्बित नहीं है। नियत तिथि तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर उनका माह जून का वेतन अग्रिम आदेशों तक आहरित नहीं किया जायेगा।
