मारपीट के आरोपियों को 3 वर्ष की सजा
https://www.shirazehind.com/2014/08/3_29.html
जौनपुर: जफराबाद थाना क्षेत्र के गोपीपुर निवासी मिट्ठू को लाठी व फावड़ा
से मारपीट कर चोटें पहुंचाने के दो आरोपियों को जेएम प्रथम कमलेश मौर्य ने
तीन वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।
मिट्ठू ने कोर्ट में परिवाद दायर किया कि मेरी जमीन कब्जा करने की नीयत से 19 दिसम्बर 2005 को दोपहर में मेरे पट्टीदार अशोक, बिहारी, रामधारी व अमरनाथ ने मुझे लाठी व फावड़े से मारकर गंभीर चोटें पहुंचाया जिससे मेरे हाथ की हड्डी टूट गई। आरोपी अमरनाथ की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। बिहारी को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने अशोक व रामधारी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
मिट्ठू ने कोर्ट में परिवाद दायर किया कि मेरी जमीन कब्जा करने की नीयत से 19 दिसम्बर 2005 को दोपहर में मेरे पट्टीदार अशोक, बिहारी, रामधारी व अमरनाथ ने मुझे लाठी व फावड़े से मारकर गंभीर चोटें पहुंचाया जिससे मेरे हाथ की हड्डी टूट गई। आरोपी अमरनाथ की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। बिहारी को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने अशोक व रामधारी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

