मिलावटी सामान बेचने वाले दस दुकानदार दोषी
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जौनपुर। मा0 न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0)/न्याय निर्णयन अधिकारी, जौनपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से सम्बन्धित विभिन्न मुकदमों की सुनवाई करते हुए 10 दुकानदारो को मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने का आरोपी पाते हुए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।
1. दिलीप कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी सबरहदपुर, पो0 व थाना खेतासराय, जौनपुर के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार कुवर द्वारा पंजीकृत वाद में बिना पंजीकरण/लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने के अपराध में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
2. कन्हैयालाल बरनवाल पुत्र लल्लू प्रसाद बरनवाल, निवासी बरइछ (मुढैला), पो0 व थाना चन्दवक, जौनपुर के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार कुॅवर द्वारा पंजीकृत वाद में बिना पंजीकरण/लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने के अपराध में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
3. ओम प्रकाश जायसवाल पुत्र स्व0 रघुनाथ जायसवाल निवासी सरोखनपुर, पो0 व थाना बदलापुर, जौनपुर के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा पंजीकृत वाद में बिना पंजीकरण/लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने के अपराध में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
4. निलेश जायसवाल पुत्र ओम प्रकाश जायसवाल निवासी सरोखनपुर, पो0 व थाना बदलापुर, जौनपुर के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा पंजीकृत वाद में बिना पंजीकरण/लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने के अपराध में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
5. रवि कुमार मोदनवाल पुत्र हरिशंकर लाल मोदनवाल निवासी सुजानगंज रोड, मछलीशहर, पो0 व थाना मछलीशहर, जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा खाद्य पदार्थ कलश भोग बेसन का नमूना संकलित कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना में पैकेजिंग एवं लेबलिंग में कमी पायी गयी और खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा पंजीकृत वाद में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
6. रामचन्दर गुप्ता पुत्र स्व0 पुरूषोत्तम गुप्ता निवासी मखदमूशाह बडे़, पो0 सदर, थाना कोतवाली, जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संतोष कुमार दूबे द्वारा खाद्य पदार्थ छेना की मिठाई का नमूना संकलित कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना में बाह्य पदार्थ उपस्थित पाया गया और खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार दूबे द्वारा पंजीकृत वाद में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 पचास हजार मात्र (50000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
7. सुनील कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 रमाशंकर जायसवाल निवासी अबीरगढ़ टोला, पो0 सदर, थाना कोतवाली, जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा खाद्य पदार्थ आइसक्रीम व आइसकैण्डी का नमूना संकलित कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना अधोमानक पाया गया और खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा पंजीकृत वाद में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 पंाच हजार मात्र (5000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
8. सुनील कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 रमाशंकर जायसवाल निवासी अबीरगढ़ टोला, पो0 सदर, थाना कोतवाली, जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा खाद्य पदार्थ आइसक्रीम व आइसकैण्डी का दूसरा नमूना संकलित कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना भी अधोमानक पाया गया और खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा पंजीकृत वाद में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 पंाच हजार मात्र (5000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
9. शशि कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी सादीगंज जंघई तिराहा, मछलीशहर, पो0 व थाना मछलीशहर, जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार मिश्र द्वारा खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू का नमूना संकलित कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया और खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार मिश्र द्वारा पंजीकृत वाद में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
10. रामबाबू पुत्र भगवती प्रसाद निवासी सराय मछलीशहर, पो0 व थाना मछलीशहर, जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार मिश्र द्वारा खाद्य पदार्थ रूचि नं01 वनस्पति का नमूना संकलित कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना अधोमानक पाया गया और खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार मिश्र द्वारा पंजीकृत वाद में मा0 न्यायालय द्वारा 1. खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा 2. रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमि0, जी0-14 ताशकन्द चैराहा, नरीमन प्वाइंट मुम्बई, पिन नं0 400021 को रू0 दो लाख मात्र (200000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है और 3. रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमि0, 46 डांडी, रीवा रोड एन.एच.27, इलाहाबाद को रू0 दो लाख मात्र (200000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है
जिला अभिहित अधिकारी वी0पी0सिंह ने बताया है कि अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के बिना खाद्य कारोबार किया जाना कानूनन जुर्म है। ऐसा कदापि न करें अन्यथा दण्ड के भागीदार होंगे। बिना अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के खाद्य कारोबार करते हुए पाये जाने पर क्रमशः 5 लाख रू0 जुर्माना तथा छः माह की सजा तथा 2 लाख रू0 जुर्माना के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में प्रावधानित है।
1. दिलीप कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी सबरहदपुर, पो0 व थाना खेतासराय, जौनपुर के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार कुवर द्वारा पंजीकृत वाद में बिना पंजीकरण/लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने के अपराध में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
2. कन्हैयालाल बरनवाल पुत्र लल्लू प्रसाद बरनवाल, निवासी बरइछ (मुढैला), पो0 व थाना चन्दवक, जौनपुर के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार कुॅवर द्वारा पंजीकृत वाद में बिना पंजीकरण/लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने के अपराध में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
3. ओम प्रकाश जायसवाल पुत्र स्व0 रघुनाथ जायसवाल निवासी सरोखनपुर, पो0 व थाना बदलापुर, जौनपुर के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा पंजीकृत वाद में बिना पंजीकरण/लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने के अपराध में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
4. निलेश जायसवाल पुत्र ओम प्रकाश जायसवाल निवासी सरोखनपुर, पो0 व थाना बदलापुर, जौनपुर के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा पंजीकृत वाद में बिना पंजीकरण/लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने के अपराध में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
5. रवि कुमार मोदनवाल पुत्र हरिशंकर लाल मोदनवाल निवासी सुजानगंज रोड, मछलीशहर, पो0 व थाना मछलीशहर, जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा खाद्य पदार्थ कलश भोग बेसन का नमूना संकलित कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना में पैकेजिंग एवं लेबलिंग में कमी पायी गयी और खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा पंजीकृत वाद में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
6. रामचन्दर गुप्ता पुत्र स्व0 पुरूषोत्तम गुप्ता निवासी मखदमूशाह बडे़, पो0 सदर, थाना कोतवाली, जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संतोष कुमार दूबे द्वारा खाद्य पदार्थ छेना की मिठाई का नमूना संकलित कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना में बाह्य पदार्थ उपस्थित पाया गया और खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार दूबे द्वारा पंजीकृत वाद में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 पचास हजार मात्र (50000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
7. सुनील कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 रमाशंकर जायसवाल निवासी अबीरगढ़ टोला, पो0 सदर, थाना कोतवाली, जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा खाद्य पदार्थ आइसक्रीम व आइसकैण्डी का नमूना संकलित कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना अधोमानक पाया गया और खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा पंजीकृत वाद में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 पंाच हजार मात्र (5000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
8. सुनील कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 रमाशंकर जायसवाल निवासी अबीरगढ़ टोला, पो0 सदर, थाना कोतवाली, जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा खाद्य पदार्थ आइसक्रीम व आइसकैण्डी का दूसरा नमूना संकलित कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना भी अधोमानक पाया गया और खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी द्वारा पंजीकृत वाद में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 पंाच हजार मात्र (5000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
9. शशि कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी सादीगंज जंघई तिराहा, मछलीशहर, पो0 व थाना मछलीशहर, जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार मिश्र द्वारा खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू का नमूना संकलित कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया और खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार मिश्र द्वारा पंजीकृत वाद में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
10. रामबाबू पुत्र भगवती प्रसाद निवासी सराय मछलीशहर, पो0 व थाना मछलीशहर, जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार मिश्र द्वारा खाद्य पदार्थ रूचि नं01 वनस्पति का नमूना संकलित कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना अधोमानक पाया गया और खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार मिश्र द्वारा पंजीकृत वाद में मा0 न्यायालय द्वारा 1. खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा 2. रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमि0, जी0-14 ताशकन्द चैराहा, नरीमन प्वाइंट मुम्बई, पिन नं0 400021 को रू0 दो लाख मात्र (200000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है और 3. रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमि0, 46 डांडी, रीवा रोड एन.एच.27, इलाहाबाद को रू0 दो लाख मात्र (200000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है
जिला अभिहित अधिकारी वी0पी0सिंह ने बताया है कि अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के बिना खाद्य कारोबार किया जाना कानूनन जुर्म है। ऐसा कदापि न करें अन्यथा दण्ड के भागीदार होंगे। बिना अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के खाद्य कारोबार करते हुए पाये जाने पर क्रमशः 5 लाख रू0 जुर्माना तथा छः माह की सजा तथा 2 लाख रू0 जुर्माना के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में प्रावधानित है।

