राजेश जमैथा हत्या के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

जौनपुर। राजेश सिंह जमैथा हत्याकाण्ड के चार आरोपियों की जमानत अर्जी आज एडीजे प्रथम नजीर अहमद की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मर्डर मिस्ट्री के साजिशकर्ता जिला पंचायत सदस्य पप्पू यादव का आपराधिक इतिहास को भी संज्ञान में लिया है।
मंगलवार को राजेश सिंह हत्याकाण्ड के आरोपी जिला पंचायत पप्पू यादव ,शेर बहादुर यादव ,मनोज सिंह और बृजेश मौर्या की जमानत अर्जी उनके अधिवक्तओं ने एडीजे प्रथम नजीर अहमद की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इन सभी के मोबाईल नम्बर के काल्स डिटेल और पप्पू यादव पर चल रहे 32 आपराधिक मामले को देखते हुए सभी जमानत नामंजूर कर दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी आनंद यादव और सिंटू यादव अपनी जमानत अर्जी तीन दिन पूर्व वापस ले लिया था।

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