डीएड एवं बीएड विशेष शिक्षाधारक शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्यः डा. जोसेफ
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जौनपुर (सं.) 30 अगस्त। सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये सीबीएसई की मान्यताप्राप्त सभी स्कूलों में डीएड एवं बीएड विशेष शिक्षाधारक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड द्वारा यह कदम शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 3, 8 (स) एवं 9 (स) को अमल में लाने एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेषित शिक्षा अर्थात् शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये उठाया गया है। उक्त बातें भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार की केन्द्रीय आंचलिक समन्वय समिति के अध्यक्ष डा. आर.ए. जोसेफ ने रविवार को पत्रकारों से हुई वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इन विशेष बच्चों की विविध समस्याएं होती हैं जिनकी शिक्षा के लिये प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अपने प्रदेश की स्थिति को देखा जाय तो यहां सीबीएसई बोर्ड के 2065 स्कूल, राज्य सरकार के 243014 प्राथमिक विद्यालय एवं 8459 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। ऐसे में प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक नियुक्त करने के लिये 353538 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होगी जो न सिर्फ अक्षम बच्चों, बल्कि सामान्य बच्चों को भी पढ़ाने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर रचना विशेष विद्यालय के संचालक नसीम अख्तर सहित अन्य सम्बन्धित लोग मौजूद रहे।
