दो के बजाय प्रति पेज मांगते है 20 रूपया

जौनपुर । ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में भारी गोलमाल है इससे सम्बन्धित सूचनायें लेना आसान नहीं है। वजह नियमों को ताक पर रख ग्राम पंचायत अधिकारी आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाएं प्रति पेज 20 रुपया जमा कराने के बाद ही दे रहे है। जिसके कारण सूचना मांगने वाले परेशान हो रहे है। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दस रुपये का पोस्टल आर्डर अथवा ट्रेजरी नहीं तो प्रार्थना पत्र के साथ नगद जमा कर मांगा जा सकता है। मांगी गई सूचनाएं दो-तीन पेज के ऊपर होने के पर प्रति पेज 2 रुपया लेकर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। शासनादेश के मुताबिक यदि सूचना मांगने वाला बीपीएल कार्ड धारक अथवा उसका नाम बीपीएल सूची में है तो उसे निरूशुल्क उक्त सूचनाएं उपलब्ध कराई जानी है। साथ ही यदि सूचनाएं तीस दिन के बाद उपलब्ध कराई गई तो सभी को मुफ्त में ही उपलब्ध कराना होता है, किंतु उक्त नियमों का ग्राम पंचायतों में पालन नहीं कराया जाता है। पंचायती राज विभाग से संबंधित मांगी जाने वाली सूचनाएं बीस रुपया प्रति पेज के हिसाब से धनराशि जमा कराने के बाद ही दी जा रही है। इसे लेकर आवेदक परेशान है, जबकि अधिकारियों के मुताबिक ऐसा कोई नियम ही नहीं है। इसे लेकर आवेदनकर्ता परेशान होते है।

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