अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर उच्च न्यायालय हुआ गम्भीर

पुलिस अधीक्षक एवं थानाध्यक्ष लाइन बाजार को मिला आदेश
    जौनपुर। नगर में नशीले पदार्थों की धड़ल्ले से हो रही बिक्री को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर जनहित याचिका को न्यायालय ने गम्भीरता से लिया जिस पर जनपद पुलिस को आदेश भी कर दिया। नगर के मियांपुर मोहल्ला निवासी एवं श्री दुर्गा पूजा महासमिति के संरक्षक शोभनाथ आर्य द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर जनहित याचिका पर विद्वान न्यायाधीश डा. डीवाई चन्द्रचूड़ सी.जे. एवं यशवंत वर्मा जे. द्वारा जारी आदेश के बाबत रमाशंकर यादव एडवोकेट ने बताया कि न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक सहित थानाध्यक्ष लाइन बाजार को आदेशित किया कि आरोप है कि शेखपुर मोहल्ला निवासी रामधारी निषाद, तिलकधारी निषाद अपने परिवार के अन्य सदस्यों व सहयोगियों की मदद से अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय लोगों की शिकायत पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक हैप्पी गुप्तन ने गम्भीरता दिखायी थी लेकिन उनके चले जाने के बाद स्थिति पुनः जस की तस हो गयी। ऐसे में पुलिस अधीक्षक सहित थानाध्यक्ष लाइन बाजार इस प्रकरण में आवश्यक कदम उठाते हुये आरोपियों द्वारा की जा रही अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्णतया रोक लगायी जाय जिससे लोगों का जीवन बर्बाद होने से बच सके।

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