नाबालिग लड़की के साथ रेप करने वाले दरिन्दे को कोर्ट ने दिया आजीवन कारावास की सजा
https://www.shirazehind.com/2015/10/blog-post_452.html
जौनपुर। दीवानी न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज कक्षा चार में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को अपने हबस का शिकार बनाने वाले एक दरिन्दे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख रूपये अर्थ दण्ड दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार महराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में जयप्रकाश चैहान नामक ने 6 मार्च 2011 को दिन में स्कूल से वापस लौट रही एक कक्षा चार की छात्रो को अपने हबस का शिकार बना डाला था। जब इस बात की जानकारी लड़की के मां बाप को हुआ तो वे लोग थाने जाकर एफआईआर दर्ज करायी थी। इस मुकदमें में आज दीवानी न्यायालय की एएसजे फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज माननीय एमपी सिंह ने आरोपी को दोषि करार देते हुए आजीव कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख रूपये का अर्थ दण्ड लगाया है।
मिली जानकारी के अनुसार महराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में जयप्रकाश चैहान नामक ने 6 मार्च 2011 को दिन में स्कूल से वापस लौट रही एक कक्षा चार की छात्रो को अपने हबस का शिकार बना डाला था। जब इस बात की जानकारी लड़की के मां बाप को हुआ तो वे लोग थाने जाकर एफआईआर दर्ज करायी थी। इस मुकदमें में आज दीवानी न्यायालय की एएसजे फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज माननीय एमपी सिंह ने आरोपी को दोषि करार देते हुए आजीव कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख रूपये का अर्थ दण्ड लगाया है।