जिला प्रशासन ने मोबाइल फोन टावर स्थापित करने पर लगाया प्रतिबंध

नगर के शास्त्रीनगर मोहल्ले की शिकायत पर डीएम हुये गम्भीर
    जौनपुर। सिटी मजिस्ट्रेट उमाकांत त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक सिंह ने रविवार को शहर के शास्त्रीनगर मोहल्ले में एक कम्पनी द्वारा अनाधिकृत रूप से लगाये जा रहे मोबाइल फोन टावर का निरीक्षण किया। नियमों को हवाला देते हुये उन्होंने बगैर अनुमति के टावर न लगाने की सख्त हिदायत दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के शास्त्रीनगर मोहल्ला निवासी कृपाशंकर तिवारी के मकान की छत पर एक कम्पनी द्वारा मोबाइल फोन टावर लगवाया जा रहा था। मोहल्लेवासियों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी से की। लोगों ने जिलाधिकारी को दिये गये प्रार्थना पत्र में कहा कि बगैर मानक पूरा किये व बिना अनुमति के मकान की छत पर टावर लगवाया जा रहा है। घनी आबादी में मोबाइल फोन टावर लगवाना प्रतिबंधित है, क्योंकि इसके जरिये होने वाले खतरनाक विकिरण से तमाम घातक बीमारियां फैलती हैं। जहां मोबाइल फोन का टावर लगाया जा रहा है, उसके 50 मीटर की परिधि में 4 मान्यताप्राप्त विद्यालय व अस्पताल है। इससे मानव जीवन को गम्भीर खतरा उत्पन्न होगा। जिलाधिकारी ने इसे गम्भीरता से लेते हुये तत्काल सिटी मजिस्ट्रेट को फोन कर मौके का निरीक्षण करने का निर्देश देते हुये कहा कि किसकी अनुमति से रिहायशी इलाके में टावर लगाया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर रविवार को सिटी मजिस्ट्रेट उमाकांत त्रिपाठी ने क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक सिंह के साथ मौके का निरीक्षण किया। वहां उस वक्त मोबाइल फोन कम्पनी का कोई प्रतिनिधि नहीं मिला तथा मकान मालिक भी मौजूद नहीं थे। सिटी मजिस्ट्रेट ने मकान मालिक से फोन पर बात कर छत पर मोबाइल फोन टावर न लगाने की सख्त हिदायत देते हुये कहा कि बगैर अनुमति के टावर लगवाने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

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