हत्यारोपी पिता-पुत्र समेत 3 आरोपियों को सात वर्ष की सजा
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जौनपुर। मडि़याहूं कोतवाली थाना क्षेत्र के पाली गांव में मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर लाठी-डण्डा व राड से मारकर धनरा देवी की गैरइरादतन हत्या करने व उसके पुत्र अनिल को घायल करने के आरोपी रामप्यारे, राजनाथ व राजनाथ के पुत्र विनोद को 7 वर्ष की कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय मृदुल मिश्र ने सुनायी है। मालूम हो कि उक्त घटना की प्राथमिकी मृतका धनरा देवी के घायल पुत्र अनिल यादव ने दर्ज करायी थी।