D.M ने दिया आदर्श आचार संहिता का पालन कड़ाई सें कराने का दिया निर्देश
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जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी ने बताया कि
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 आदर्श आचार संहिता का पालन
राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मियों हेतु लागू
होगा। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष
रूप से सम्पन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता की संरचना करते हुए उसे
प्रभावी रूप से लागू कर चुनाव सम्पन्न कराना आयोग का संवैधानिक दायित्व है।
आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लागू है। सभी उम्मींदवार/चुनाव अभिकर्ता
चुनाव प्रचार के दौरान किसी अन्य उम्मींदवार या समर्थक का पुतला लेकर चलने,
उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कृत व प्रदर्शन
नही करेगे, न ही इसका समर्थन करेगे। निर्धारित ब्यय सीमा से अधिक ब्यय नही
करेगे। किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के राजनैतिक विचारों या कृत्यों
असहमत या मत भिन्नता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं
विध्नरहित पारिवारिक जीवन के आधार का आदर करेगे। किसी व्यक्ति के
विचार/मत/कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना
आयोजित नही करेगे। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार
का उपयोग ,झण्डा लगाने/बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के
बिना नही करंेगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं/एजेन्ट को ऐसा करने देगे।
किसी भी शासकीय/सार्वजनिक स्थल/ भवन/परिसर में विज्ञापन, वालराइटिंग नही
करेंगे। कटआउट/होर्डिंग/बैनर आदि नही लगायेगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा
करेगे। अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाये गये
झण्डे या पोस्टरों को स्वयं न हटाकर उन्हें हटाने तथा नियम संगत कार्यवाही
हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करंेगे।