24 को बंद रहेगा शराब की दुकान


जौनपुर जिला मजिस्ट्रेट भानुचन्द्र गोस्वामी ने होली के अवसर पर आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून-व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जौनपुर की समस्त देशीशराब, विदेशीमदिरा, वियर, भॉग, ताड़ी, एफ0एल0 16, 17 एवं एफ0एल02, सी0एल01सी, मॉडलशाप, वियरवार के अनुज्ञापनों को दिनांक 24 मार्च 2016 को बन्द रखने का आदेश दिये है। इस प्रकार दुकानों को बन्द रखने के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिकर देय नही होगा।

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