पत्नी हन्ता को आजीवन कारावास

जौनपुर। जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के धिरौली नानवार गांव में छह वर्ष पूर्व दहेज में मोटी रकम की मांग को लेकर पत्नी की गला दबा कर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को एफटीसी प्रथम के जज एमपी सिंह ने आरोपी पति सहवान को दोषी करार देते हुए खुले न्यायालय में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही पन्द्रह सौ रुपये अर्थ दण्ड लगाया हैं जबकि आरोपी ननद सवीना को सन्देह का लाभ देकर वरी कर दिया। घटना की एफआई आर मृतका का भाई  मखदूम पुर खुटहन निवासी कुर्बान खां ने दर्ज कराया था। घटना 10 अक्टूबर २०१० की हैं। मृतका की शादी चार वर्ष पूर्व हुईं थी।

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