अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति में वितरित होगा राशनकार्ड
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जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी आर के तिवारी ने बताया कि शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत चयनित एवं विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन प्रदर्शित लाभार्थियों के नये मुद्रित राशनकार्ड वितरण हेतु जनपद जौनपुर को 75175 अन्त्योदय राशनकार्ड, 107455 पात्र गृहस्थी के राशनकार्ड, 10000 अन्त्योदय कवर एवं 10400 पात्र गृहस्थी के कवर प्राप्त हुए है। इस प्रकार जनपद में प्रथम चरण में 20400 राशनकार्डो का वितरण कराया जाना है। इस हेतु जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में दिनांक-8 नवम्बर से 12 नवम्बर 2016 तक उचितदर विक्रेतावार प्रत्येक विकास खण्ड के शुद्धतम डेटा वाले 5 उचितदर विक्रेताओं के यहाँ राशनकार्ड वितरण हेतु शिविर एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जायेगी। राशनकार्ड वितरण हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं संकलित की जायेगी। उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी स्वयं न्यूनतम तीन उचितदर विक्रेता के यहाँ भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि राशनकार्ड का वितरण शासन के निर्देशानुसार हो रहा है। उपजिलाधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राशनकार्ड लाभार्थी या उसके परिवार के सदस्य को ही प्राप्त कराया जाये। किसी भी दशा में उचितदर विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति को न दिया जाये। राशनकार्ड के अतिरिक्त कवर प्राप्त होने के उपरान्त अन्य उचितदर दुकानों पर भी उपरोक्तानुसार कर्मचारी/ अधिकारियों को नामित कर कैम्प लगाकर राशनकार्ड वितरित कराया जायेगा। राशनकार्ड वितरण के उपरान्त वितरणकर्ता अधिकारी अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के आपूर्ति अनुभाग एवं जिला पूर्ति कार्यालय में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के यहाँ राशनकार्ड के वितरण से प्राप्त धनराशि एवं उपरोक्त प्रारूप पर अनुरक्षित पंजिका उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी दशा में सत्यापन में अपात्र पाये गये एवं अपात्रता के आधार पर विभागीय वेबसाईट से उन्मूलित किये गये कार्डधारकों को राशनकार्ड नहीं दिया जायेगा। यदि किसी राशनकार्डधारक के राशनकार्ड में भूलवश किसी तरह की त्रुटि संज्ञान में आती है तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। राशनकार्ड की प्रविष्टियों को कभी भी तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालयों से समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराकर संशोधित कराया जा सकता है। अन्त्योदय राशनकार्डो का निःशुल्क एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डो को रू0 10 मूल्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।

