6 मार्च 8 मार्च तक बंद रहेगी शराब की दुकान : जिलाधिकारी

जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट डा. बलकार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश व अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में चुनाव सम्पन्न कराने के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधीनियम 1951 की धारा 135 ग के खण्ड (एक) के अनुसार चुनाव संचालन व मतगणना के दिन लोक शांति बनाये रखने के उद्द्ेश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये छठवां चरण 4 मार्च को है। ऐसे में जनपद आजमगढ़ की सीमा से 8 किमी. की दूरी तक जौनपुर के समस्त आबकारी अनुज्ञापन, देशी/विदेशी शराब, बीयर, ताड़ी, भांग, मॉडल शाप, एफएल 16, 17, एफएल 41 व वीयर बार, सीएल 1 सी, एफएल 2, 2 बी की दुकानें 4 मार्च को सायं 5 बजे तक बन्द रहेंगे। इसी प्रकार जनपद में सातवें चरण का चुनाव होना है। ऐसे में 6 मार्च को सायंकाल 5 बजे से मतदान तिथि 8 मार्च को सायं 5 बजे तक मदिरालयों को बन्द रखी जायेंगी। उक्त बन्दी अवधि में अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल देय नही होगा।

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