वाहन का सहयोग न करने वाले स्वामियों के खिलाफ होगी कार्यवाही
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जौनपुर।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक प्रभारी यातायात ने बताया कि पोलिंग
पार्टी को ले जाने हेतु भारी वाहन सहित सेक्टर, जोनल मजिस्टेªट एवं पुलिस
हेतु हल्के वाहन की व्यवस्था जिले में पंजीकृत ट्रक, बस, स्कूल बस, बोलेरो
वाहन, मैजिक, मैक्सिमो आदि को अधिग्रहण कर पूर्ण कर ली गयी है। जिले में
पंजीकृत वाहन स्वामियों को निर्देश है कि 5 मार्च को प्रातः 10 बजे अपनी
वाहन टीडी कालेज, बीआरपी, पालिटेक्निक कालेज के मैदान पर उपलब्ध करा दें
जिससे इन वाहनों में समय से तेल भरवाकर सूचीबद्ध तरीके से खड़ा कराया जा
सके। जो स्वामी अभी तक अपना अधिग्रहण आदेश जान-बूझकर प्राप्त नहीं किये
हैं, उनको निर्देश है कि अपना वाहन उपरोक्त मैदानों में उपलब्ध करा दें।
वहीं जिनके द्वारा निर्वाचन कार्य से अवमुक्त हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया
है, वे सूच्य हों कि उनकी वाहन निर्वाचन कार्य से मुक्त नहीं की गयी है।
ऐसे वाहन स्वामी भी समय से अपनी वाहन निर्धारित स्थल पर उपलब्ध करा दें।
उन्होंने बताया कि जो वाहन स्वामी अपने अधिग्रहण की गयी वाहनों को सभी समय
एवं तिथि पर उपलब्ध नहीं कराते हैं तो यह उनका निर्वाचन कार्य में किया गया
असहयोग एवं निर्वाचन कार्य में बाधा माना जायेगा। ऐसे वाहन स्वामी के
विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के अन्तर्गत प्रथम
सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी जिसमें एक वर्ष का कारावास अथवा अर्थदण्ड
अथवा दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ऐसे वाहन के पंजीयन, परमिट निरस्तीकरण
की भी कार्यवाही की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी स्वामी की होगी। जनपद के
समस्त वाहन स्वामी से अपील है कि वह अपना वाहन निर्वाचन कार्य में 5 मार्च
को उपलब्ध कराकर योगदान दें।

