सिनेमा हाल के मालिकों के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारण्ट
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जौनपुर।
नगर के सबसे पहले सिनेगृह के मालिकानों के खिलाफ अमानत में खयानत के मामले
में अदालत ने जमानती वारण्ट जारी कर तलब किया है। अपर सिविल जज सी.डी. ने
आरोपितों को आगामी 28 मार्च को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। मालूम
हो कि नगर के वाजिदपुर उत्तरी निवासी संजय मौर्य ने धारा 156 (3) के तहत
न्यायालय में उपरोक्त के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। आरोप है कि उर्दू
बाजार स्थित मोहन टाकीज का रजिस्टर्ड मोहायदा 16 अप्रैल 2013 को 20 लाख
रूपये में संजय मौर्य व वहीदुल हक निवासी आलमगंज थाना शहर कोतवाली ने
संयुक्त रूप से कराया था। छविगृह मालिकों ने 13 अगस्त 2015 को उसके हिस्से
का 10 लाख रूपये हड़पने की नियत से साजिश के तहत चुपके से वहीदुल हक के पक्ष
में बैनामा कर दिया। प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित पाने पर अदालत ने
धारा 418 आईपीसी के तहत राधेश्याम वर्मा सहित 8 आरोपितों के खिलाफ 20-20
हजार रूपये का जमानती वारण्ट जारी करते हुये अदालत में पेश होने के लिये 28
मार्च की तिथि नियत की है।