तहसीलदार सहित पांच पर मुकदमा का आदेश
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जौनपुर । मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के लौह गांव में लूटपाट, मारपीट व फसलों को नष्ट करने के मामले में प्रभारी सीजेएम ने मछली शहर तहसील के नायब तहसीलदार, कानूनगो लेखपाल समेत पांच व अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर मुंगराबादशाहपुर थाने से आख्या तलब किया। महंथ लाल पटेल निवासी ग्राम लौह मुंगरा बादशाहपुर ने धारा 156(3) के तहत कोर्ट में दरखास्त दिया कि ग्राम लौह में स्थित उसकी आराजी की बाउंड्री बरसात से टूटने पर लोग अतिक्रमण कर लिए जिससे खेती नहीं हो पा रही थी। उसने हक बंदी की कार्रवाई के लिए एसडीएम मछली शहर के समक्ष आवेदन पर 17 मई को उन्होने राजस्व निरीक्षक से 15 दिन में जांच कर सीमांकन आख्या मांगा । इसी बीच 23 मई 2017 को साढ़े 12 बजे नायब तहसीलदार मछली शहर संजय शुक्ला, लेखपाल रामबाबू ,कानूनगो दारा सिंह, थाना मुगरा के एसआई धनुषधारी पांडेय पुलिस वालों के साथ आकर आराजी की नाप जोख करने लगे। इसी बीच इंद्रमणि अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंच गए। वादी ने विरोध किया कि अभी हक बंदी की कार्यवाही विचाराधीन है इस पर सभी आरोपियों ने वादी को मारा पीटा ,गालियां व धमकी दी पुलिसवाले बंधक बना लिए। नायब तहसीलदार के कहने पर जेसीबी से वादी की हरी भरी फसल नष्ट कर करीब बीस हजार रुपए का नुकसान कर दिया गया तथा वादी का तीन हजार रुपए लूट लिया गया और वादी की जमीन को लेखपाल इंद्रमणि की जमीन बताकर उसकी मेड़बंदी कर दी गई ।वादी ने एस पी, डी एम, मुख्यमंत्री व डीजीपी को दरखास्त भेज कर कार्यवाही की मांग की लेकिन कोई सुनवाई नही हुई । तब उसने कोर्ट की शरण लिया ।

