महिलाओं की सुरक्षा हेतु गठित हो समिति: सहायक श्रम आयुक्त
https://www.shirazehind.com/2017/06/blog-post_685.html
मिर्जापुर। सहायक श्रम आयुक्त मुकेश कुमार दीक्षित ने बताया कि महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने एवं जांच के लिए आन्तरिक सुरक्षा समिति गठित की जानी है। कर्मचारी की परिभाषा में नियमित कर्मचारी, अस्थाई, ऐडहाक, दैनिक वेतन भोगी, किसी संविदाकार के माध्यम से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा प्रशिक्षु कर्मचारी सम्मिलित है। आन्तरिक शिकायत समिति का गठन नियोजक द्वारा ही किया जाना है। जिसमें समिति के अध्यक्ष पर संगठन व कार्यालय में किसी वरिष्ठ पर कार्यरत महिला को नामित किया जायेगा। समिति में दो सदस्य होगे जो महिला हितों के क्षेत्र में कार्यरत हो, समाज सेवक व विधि के जानकार हो।
समिति यौन शोषण के प्रकरणों की शिकायतों की सुनवाई करेगी तथा अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही करेगी। समिति गठित नहीं किये जाने की स्थिति में नियोजक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
समिति यौन शोषण के प्रकरणों की शिकायतों की सुनवाई करेगी तथा अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही करेगी। समिति गठित नहीं किये जाने की स्थिति में नियोजक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

