पत्नी हन्ता को आजीवन कारावास
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जौनपुर। जिले के बरसठी थाना क्षेत्र में 3 वर्ष पूर्व आल्टो कार की मांग को लेकर पत्नी की हत्या कर शव को सई नदी में फेकने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम बलराज सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास व दस हजार रूपये अर्थ दंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार बरसठी थाना क्षेत्र के बेलौना कला निवासी संत राज दुबे ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी लड़की सीमा 14 फरवरी सन 2014 की रात 10 बजे शौच के लिए बाहर गई थी काफी देर तक वापस नहीं आई, खोज बीन किया लेकिन पता नहीं चला। तब थाने में गुम शुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गयी। बाद में पत्नी से पूछा तो उसने बताया रात 9रू00 बजे के लगभग किसी का फोन आया था उसने अपने को सीमा का पति बताकर उससे बात की और उसी के बाद लड़की बाहर निकली थी। वादी ने अपनी पुत्री सीमा की शादी 31 मई 2011 को बदलापुर थाना क्षेत्र के बाहरा गाँव निवासी प्रेम चंद्र दुबे उर्फ रिंकू पुत्र अशोक कुमार दुबे के साथ किया था। 1 मई 2014 को उस का गौना जाना था, दामाद प्रेम चंद्र दुबे ने आल्टो कार की मांग की थी जिसको लेकर हम लोगों ने असमर्थता जाहिर की थी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे दामाद ने सीमा का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी है। 22 फरवरी 2014 को सीमा का शव सई नदी के कलछुली घाट पर उतराई मिली। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरशद बहाव ने कुल 6 गवाह परीक्षित करवाया। न्यायालय ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन के पश्चात आरोपी पति प्रेम चन्द्र दुबे को हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रूपये अर्थ दंड से दंडित किया।