रेलवे कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
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जौनपुर।
जमीन दिलाने के नाम पर साथी से 5 लाख रूपया लेने वाले रेलवे कर्मचारी के
खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि रूपये लेने के बाद भी जमीन
का बैनामा नहीं कराया गया। यह मुकदमा नगर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के
कन्हईपुर निवासी विनीत राय द्वारा थाना शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया।
मालूम हो कि विनीत राय ने अपने साथी अरविन्द सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह निवासी
उत्तर रेलवे कालोनी भण्डारी को जमीन लेने के लिये 24 अगस्त 2013 को 5 लाख
रूपया दिया था। एक सप्ताह का समय लेने के बावजूद भी जमीन बैनामा नहीं कराया
गया। साथ ही बार-बार टाल-मटोल किया जाने लगा। पीड़ित द्वारा जमीन न लेने की
बात पर 30 अक्टूबर 2015 को डेढ़ लाख रूपया वापस करते हुये अरविन्द सिंह
द्वारा शेष धनराशि को एक माह के अंदर वापस करने का वादा किया गया। फिर
टाल-मटोल पर 28 सितम्बर 2017 को थाना कोतवाली मंे 10 अक्टूबर 2017 को दो
लाख रूपया और 30 अक्टूबर 2017 को डेढ़ लाख रूपया देने पर सुलह हुआ। समय
बीतने पर पीड़ित द्वारा रूपये की मांग की गयी तो अरविन्द सिंह द्वारा
गाली-गलौज एवं जानमाल की धमकी दिया जाने लगा। इस पर पीड़ित ने कोतवाली में
लिखित तहरीर दिया जिस पर पुलिस ने अरविन्द सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा
419, 420, 406, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।